एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन आईएएस अधिकारी को लेकर पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने की दी अनुमति

तीनों अधिकारियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में सुनवाई चलेगी

एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन आईएएस अधिकारी को लेकर पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने की दी अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन आईएएस अधिकारी जीएस संधू और 2 अन्य निष्काम दिवाकर व ओंकारमल सैनी को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन आईएएस अधिकारी जीएस संधू और 2 अन्य निष्काम दिवाकर व ओंकारमल सैनी को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब प्रकरण में तीनों अधिकारियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में सुनवाई चलेगी।

दूसरी ओर अदालत ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक को इंटर विनर बना लिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अशोक पाठक के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए। अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर गत दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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