निकाय चुनाव में हथियार और भड़काऊ प्रचार पर रोक, क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
बिना अनुमति सभा जुलूस पर भी रोक
जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के थाना क्षेत्रों में आने वाले चुनाव प्रभावित इलाकों में यह आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक सहित अन्य आग्नेयास्त्र और तलवार, भाला, चाकू, गंडासा, फर्सी, कटार, धारदार हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने तथा दिव्यांग और बीमार लोगों को सहारे के लिए लाठी रखने की अनुमति रहेगी।
बिना अनुमति सभा जुलूस पर भी रोक
जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने बताया कि संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना और भाषण नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग की अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही दी जा सकेगी। जातीय, भाषाई या साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले भाषण, नारे और प्रचार सामग्री के वितरण पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार फैलाना भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर नारे, पोस्टर और होर्डिंग लगाने तथा उन्हें विरूपित करने पर भी कार्रवाई होगी।

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