हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में महिला पटवारी की उम्मीदवारी को निरस्त करने के आदेश पर लगाई रोक

यह आदेश हिना सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए

हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में महिला पटवारी की उम्मीदवारी को निरस्त करने के आदेश पर लगाई रोक

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता पटवारी के तौर पर कार्यरत है। उसका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर चयन हुआ था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में महिला पटवारी की उम्मीदवारी को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ की अदालत के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश हिना सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता पटवारी के तौर पर कार्यरत है। उसका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर चयन हुआ था। इस पर उसने नए पद को ग्रहण करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की गुहार की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अवधि बढ़ाने की बजाय उसकी उम्मीदवारी को ही निरस्त कर दिया। सरकार की इस कार्रवाई  को याचिका में चुनौती दी गई।

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