एसआईआर प्रक्रिया : राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे, 11 लाख वोटर्स को जारी होंगे नोटिस

सुनवाई का मौका मिलने से पहले नहीं हटेंगे नाम

एसआईआर प्रक्रिया : राजस्थान में 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे, 11 लाख वोटर्स को जारी होंगे नोटिस

निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मंगलवार को राजस्थान में जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जारी ड्राफ्ट लिस्ट में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड सूची दी गई है। यह लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है।

जयपुर। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मंगलवार को राजस्थान में जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जारी ड्राफ्ट लिस्ट में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल्ड सूची दी गई है। यह लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। जारी ड्राफ्ट सूची के अनुसार 41.85 लाख कुल नाम हटाए गए हैं, इनमें परमानेंट शिफ्टेड, एब्सेंट और अन्य 29.6 लाख और 8.75 लाख डेड मतदाता हैं। इसके अलावा 3.44 लाख ऐसे डुप्लीकेट मतदाता हैं, जिनके दो जगह नाम हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जारी ड्राफ्ट सूचना को लेकर कहा है कि ड्राफ्ट सूची में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इन मतदाताओं को यदि आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। ड्राफ्ट सूची में परमानेंट शिफ्ट मतदाता, मृतक मतदाता, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सूची में शामिल 11 लाख उन वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे मतदाता दस्तावेज जमा करवाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये 11 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम पिछली एसआईआर में नहीं थे और दस्तावेज नहीं दे पाए थे। इन्हें अब एसडीएम स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। महाजन ने बताया कि सभी कलकटर्स को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि उनका नाम नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 और एक अक्टूबर 2026 तक 18 साल के होंगे, वे सभी भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

सुनवाई का मौका मिलने से पहले नहीं हटेंगे नाम
एसआईआर के अनुसार ड्राफ्ट सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित एसडीएम, तहसीलदार को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे, जिनके ऊपर कलक्टर और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां भी अपील कर सकेंगे। वहीं महाजन ने बताया कि प्रदेश में पोलिंग बूथ पुनर्गठन के बाद 8,935 नए बूथ बनाए गए हैं। पहले प्रदेश में 52, 201 पोलिंग बूथ थे और अब 61, 136 बूथ हो गए हैं।  

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