SNA-SPARSH बिल प्रक्रिया अब जिला स्तर पर होगी, 12 अक्टूबर से नई व्यवस्था
बिल को दो कार्यदिवस से अधिक लंबित नहीं रखा जा सकेगा
जयपुर। राजस्थान में SNA-SPARSH योजनाओं के बिलों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। वित्त विभाग के अनुसार, अब चयनित जिला कोषालय, स्टेट साइबर ट्रेजरी (स्कीम्स) की रिमोट ऑपरेशनल शाखा के रूप में बिलों की प्रोसेसिंग करेंगे। नई व्यवस्था में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी (IA) पहले की तरह बिल तैयार कर संबंधित SNA को भेजेगी। SNA से बिल आगे बढ़ने के बाद वह संबंधित जिला कोषालय के SNA-SPARSH टैब में उपलब्ध होगा। जिला कोषालय में Auditor-Checker-Approver व्यवस्था के तहत बिलों की जांच और प्रक्रिया पूरी होगी।
नियमों के अनुसार, बिल को दो कार्यदिवस से अधिक लंबित नहीं रखा जा सकेगा, जबकि SNA-SPARSH बिलों को प्राथमिकता से T+1 आधार पर निस्तारित करने के निर्देश हैं। बिल पास होने के बाद PFMS फाइल तैयार करने और खातों के समायोजन व मिलान का काम स्टेट साइबर ट्रेजरी के स्तर पर ही रहेगा। नई व्यवस्था का पहला चरण 12 अक्टूबर 2026 से कृषि विभाग की सभी Centrally Sponsored Schemes में लागू होगा। बाद में अनुभव के आधार पर इसे अन्य योजनाओं तक बढ़ाया जा सकेगा।

Comment List