नकल रोकने के लिए सख्त कानून : संपत्ति जब्त, दस साल की सजा
रीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए विधानसभा में बिल पुर:स्थापित
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया।
जयपुर। रीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद हुए विवादों के बाद राज्य सरकार ने नए कानून का प्रारूप तैयार किया है। इस कानून में नकल रोकने क लिए नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने के साथ ही अपराध साबित होने पर दस साल जी सजा और दस लाख का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया। अब इसे चर्चा के बाद पारित किया जा सकेगा। इस बिल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में नकल, पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कडेÞ प्रावधान किए गए है। इसमें परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी केवल नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान है, लेकिन अब नए कानून में सख्त प्रावधान किए गए है। इसके साथ ही सदन में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022 और गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 सदन में पुर:स्थापित किया गया।
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