स्कूल व्याख्याता-कोच भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, आयोग तय कार्यक्रम से कराए परीक्षा

परीक्षा को लेकर कोई टकराव नहीं रहा है

स्कूल व्याख्याता-कोच भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, आयोग तय कार्यक्रम से कराए परीक्षा

राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 23 जून को ही तीन विषयों की परीक्षाओं की तिथि पुन: निर्धारित कर दी है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 में दखल से इनकार करते हुए आरपीएससी को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराने को मंजूरी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा कार्यक्रम को यूजीसी-नेट जून 2025 परीक्षा से टकराव के आधार पर चुनौती देने वाली एसएलपी भी निस्तारित कर दी है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में दायर 17 विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम यूजीसी की 25 जून से 29 जून 2025 तक होने वाली नेट परीक्षा से टकरा रहा है। ऐसे में परीक्षा कार्यक्रम को पुन: निर्धारित किया जाए। एसएलपी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा, केन्द्र सरकार की एएसजी अर्चना पाठक और आरपीएससी की ओर से संस्कृति पाठक ने पक्ष रखा। राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 23 जून को ही तीन विषयों की परीक्षाओं की तिथि पुन: निर्धारित कर दी है।

ऐसे में अब परीक्षा को लेकर कोई टकराव नहीं रहा है और याचिकाकर्ताओं की शिकायतें निस्तारित कर दी हैं। इसलिए कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है। यह भर्ती परीक्षा 2200 पदों के लिए प्रदेश के 21 शहरों में बनाए 904 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। इसमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में कोई भी दखल ना केवल इसे प्रभावित करेगा, बल्कि आरपीएससी की अन्य 35 परीक्षाओं में भी देरी होगी। जबकि यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार होती है, इसमें दिसंबर 2025 में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए कोई भी अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है।

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