सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव मामले में दखल से इनकार, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या किसी दूसरे उचित फोरम पर रखें अपनी बात
राजस्थान सरकार इस चुनाव में देरी करना चाहती है
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट या अन्य उचित मंच पर जाने की सलाह दी। याचिका में राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप था। कोर्ट ने याद दिलाया कि 19 दिसंबर 2025 को भी हाईकोर्ट की तय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार किया गया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाईकोर्ट या किसी दूसरे उचित फोरम पर अपनी बात रखें। याचिका बिहारीलाल रणवा और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया में देरी करना चाहती है। राजस्थान सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब राजस्थान सरकार इस चुनाव में देरी करना चाहती है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तय की गई चुनाव तारीखों के मुताबिक कोई शिकायत है तो वो कानून के मुताबिक हाईकोर्ट या दूसरे फोरम पर जा सकते हैं। बता दें कि 19 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तय की गई चुनाव तारीखों और प्रक्रियाओं को बरकरार रखते हुए कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया।

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