राजस्थान में तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स बदला, 1 फरवरी से लागू होंगे नए नियम
बीड़ी को 9 प्रतिशत जीएसटी वाली सूची में शामिल
राजस्थान सरकार ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला जैसे उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी टैक्स में बदलाव किया। वित्त विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। ये नए नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला जैसे उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी टैक्स में बदलाव किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। ये नए नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सरकार ने जीएसटी की अलग-अलग सूचियों में संशोधन किया है। अब बीड़ी को 9 प्रतिशत जीएसटी वाली सूची में शामिल किया गया है। वहीं पान मसाला, कच्चा तंबाकू, सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों को 20 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखा गया है।
इसके अलावा बिना जलाए सेवन किए जाने वाले तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद भी अब इसी श्रेणी में आएंगे। सरकार ने 14 प्रतिशत जीएसटी वाली सूची को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे संबंधित वस्तुओं पर अब नई दरें लागू होंगी। इस बदलाव से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था और स्पष्ट होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर सख्ती करना और कर प्रणाली को सरल बनाना है।

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