बड्स एक्ट को लागू कर लौटाई जाएगी राशि
ठग सोसायटियों की सम्पत्ति जब्त-नीलाम कर निवेशकों को रुपए लौटाने का प्रयास कर रही सरकार
सरकार ने प्रदेश में अलग-अलग जिलों में सोसायटियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच के बाद सम्पत्ति को अटैच कर नीलाम करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किए हैं।
ब्यूरो/नव्ज्योति,जयपुर । निवेश के नाम पर प्रदेश में लाखों लोगों से अरबों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू करने के साथ ही आमजन को राहत देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार वर्ष 2019 में बनाए गए बेनिंग ऑफ अनरेग्यूलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट-2019 (बड्स) के तहत यह प्रक्रिया अपना रही है। इस एक्ट की धारा-7 के तहत राज्य में सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेंट अथॉरिटी) प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग होता है। वहीं इसी एक्ट की धारा 7 (3) के तहत सम्पत्ति अटैच की जा रही हैं।
सरकार ने प्रदेश में अलग-अलग जिलों में सोसायटियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच के बाद सम्पत्ति को अटैच कर नीलाम करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी सम्पत्तियों को नीलाम कर उनसे आने वाली राशि को पीड़ित निवेशकों को लौटाएंगे। बड्स एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मुकदमे बाड़मेर में 152, जालौर में 80, जोधपुर पूर्व में 49, जोधपुर ग्रामीण में 48, जोधपुर पश्चिम में 13, अलवर में 2, हनुमानगढ़ में 1, श्रीगंगानगर में 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

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