महेश जोशी की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की बहस पूरी : अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 6 अगस्त का समय दिया है
याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप
जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 6 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है।
जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रही है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि ईडी ने मार्च, 2024 में महेश जोशी को समन जारी किया था। बीते दिनों ईडी ने जोशी को गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट ने गत दिनों जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ईडी ने जोशी, बेटे रोहित सहित डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी का निधन होने पर कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत का लाभ दिया था।

Comment List