हरी सड़कों के लिए ‘मिल एंड फिल’ नीति लागू, रिसाइकल डामर का होगा उपयोग
स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया
"मिल एंड फिल" (Mill and Fill) नीति को सभी नगरीय निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जयपुर। शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत की पारंपरिक पद्धति में बदलाव लाते हुए "मिल एंड फिल" (Mill and Fill) नीति को सभी नगरीय निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत अब पुनर्नवीनीकरण डामर (Recycled Asphalt) का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया है। दरअसल, कई शहरी निकायों में डामर या सीमेंट कंक्रीट की परतें बार-बार डालने से सड़कों की ऊंचाई आसपास के भवनों की तुलना में काफी बढ़ गई है, जिससे जलभराव और जल निकासी की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विशेषकर 20-30 साल पुराने क्षेत्रों में।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से भी रिसाइकल डामर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सर्कुलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। रिसाइकल डामर को 100% नए डामर के समकक्ष या उससे बेहतर माना गया है। अब "मिल एंड फिल" पद्धति के तहत, पहले पुरानी सड़क की ऊपरी परत हटाई जाएगी और फिर पुनर्नवीनीकरण डामर से नई परत बिछाई जाएगी, जिससे सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी और संरचनात्मक स्थिरता भी बनी रहेगी।
इस नीति के तहत सभी स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे भविष्य की सभी सड़क परियोजनाओं में इस नीति का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह कदम पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय बचत और टिकाऊ अधोसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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