एनसीआर के पांच जिलों में ग्रीन पटाखों पर भी समय की पाबंदी, निर्माण गतिविधियों पर रोक
मुख्य सचिव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की
जयपुर। प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग-एनसीआर के आदेशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में शामिल राजस्थान के पांच जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। निर्धारित निर्देशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे तथा रात्रि 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 से 20 नवंबर तक धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस अवधि में संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
सरकार का उद्देश्य पटाखों और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को सीमित कर एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारना है। इसके लिए संबंधित विभागों को प्रतिबंधात्मक निर्देशों की पालना और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

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