यातायात पुलिस हुई कैशलैस : ई-चालान एप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प किया डिसेबल
वेबसाइट पर विजिट कर जुर्माना राशि जमा कर सकते हैं
यदि किसी उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना राशि के लिए पेमेंट का ऑनलाइन प्लेटफार्म नहीं है तब वह एमपरिवहन डीजी लॉकर अथवा परिवहन विभाग की ओर से जारी ऑनलाइन आरसी, लाइसेंस को डिजीटल रूप से जब्त कर पेंडिग चालान बनाया जाएगा।
जयपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हो रही चालान की गतिविधि को यातायात पुलिस ने कैशलैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ई-चालान डिवाइस द्वारा की जा रही चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए और पुलिस की छवि को अधिक बेहतर बनाने के लिए ई-चालान ऐप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प को डिसेबल किया गया है। कोई भी वाहन चालक डेबिट, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के ही माध्यम से ही भुगतान कर सकेगा।
यदि किसी उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना राशि के लिए पेमेंट का ऑनलाइन प्लेटफार्म नहीं है तब वह एमपरिवहन डीजी लॉकर अथवा परिवहन विभाग की ओर से जारी ऑनलाइन आरसी, लाइसेंस को डिजीटल रूप से जब्त कर पेंडिग चालान बनाया जाएगा। इसका भुगतान यादगार भवन अजमेरी गेट चालान शाखा कमरा नंम्बर 30, 31 में नकद के साथ-साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता पेंडिग चालान को ई-चालान की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर जुर्माना राशि जमा कर सकते हैं।

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