जल संसाधन विभाग : भूमि अधिग्रहण मामलों की त्वरित जांच के दिए आदेश, 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

प्रक्रियाओं की अनुपालना की गहन जांच

जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश के अनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट, भूमि उपजाऊ क्षमता, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास प्रावधान तथा भूमि अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रियाओं की अनुपालना की गहन जांच की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण तभी आगे बढ़ेगा, जब सभी विधिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो।

पत्र में संबंधित सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिग्रहित भूमि की मौजूदा स्थिति, किसानों से संवाद, क्षतिपूर्ति प्रस्ताव और पुनर्वास योजनाओं का विवरण सहित अपनी रिपोर्ट समय पर प्रेषित करें। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे। जल संसाधन विभाग के इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने तथा किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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