चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के 72 साल के आरोपी को उम्र कैद
न्यायालय ने फैसले में कहा - मां तुझे सलाम
कोटा। शहर की पोक्सो क्रम तीन कोर्ट ने गुरुवार को चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में 72 साल के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 20000 रुपए का जुमार्ना लगाया। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना उद्योग नगर में झालरापाटन निवासी आरोपी गोपाल लाल उम्र 72 साल के खिलाफ उसकी चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने सजा सुनाते समय टिप्पणी में कहा - 'मां तुझे सलाम। तुम कितनी करुणामयी हो जो तुमने मेरी अभी अव्यक्त वेदना को पढ़ लिया। नहीं तो मैं जीवन भर इस बोझ को चुपचाप ढोती रहती। ' न्यायालय ने इस प्रकार से बच्ची के मामले में वेदना व्यक्त करते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
इस मामले में पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट में बताया कि 23 दिसंबर को उसकी बहन के मंगेतर का पिता गोपाल लाल उनके घर शाम को करीब 4:00 बजे आया था । उसकी 4 वर्षीय बच्ची कमरे में खेल रही थी । थोड़ी देर बाद उसकी बच्ची रोती हुई आई और उसने पूरी बात बतायी। उसने आरोपी गोपाल से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने कपड़े पर प्याज लगा दी है इससे जलन हो रही है उसके बाद उसने अपने पति को पूरी बात बताई और मुकदमा दर्ज कराया । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चालान पेश किया । न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी गोपाल लाल को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई तथा उसे 20000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।

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