निकाय चुनाव में 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, 7 सितंबर शाम से लागू होंगे प्रतिबंध
शराब की बिक्री और वितरण पर रोक के निर्देश
जयपुर। वित्त (आबकारी) विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 309 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान को देखते हुए मद्य निषेध अवधि निर्धारित की है। विभाग ने 24 अगस्त को जारी आदेश में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर रोक के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान समाप्ति से पहले की 48 घंटे की अवधि में 7 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। वहीं, द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक मद्य निषेध लागू रहेगा। इसके अलावा 14 सितंबर 2026 को मतगणना दिवस घोषित किया गया है।
विभाग ने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण तथा वितरण से जुड़े मद्य निषेध नियमों और जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। विभाग ने संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों सहित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा संबंधित जिलों को भी भेजी गई है।

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