कोचिंग छात्रा के आत्महत्या की दर्ज नहीं की एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने सवाल किया कि दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया
कोचिंग छात्र के आत्महत्या करने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को फटकार लगाई है
नई दिल्ली। कोचिंग छात्र के आत्महत्या करने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने छात्रा की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने और आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने पुलिस को यह मामला शीर्ष स्तर के प्रशासक के समक्ष उठाने का निर्देश दिया।
राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को तलब किया। कोर्ट ने सवाल किया कि दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में छात्रों की अस्वाभाविक मौतों और आत्महत्याओं की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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