अफीम तस्कर को पांच वर्ष की जेल, 50 हजार जुमार्ना
500 ग्राम अफीम बरामद
ट्रेन के जनरल कोच से मय बैग डिटेन किया था।
कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल चौधरी ने करीब 6 साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को कोटा जीआरपी थाना ने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी ट्रेन नम्बर 19039 अवध एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक शख्स को मय बैग डिटेन किया था। उस शख्स से जब उसका नाम व पता पूछा तो उसने नाम राकेश सिंह पुत्र रामसिंह बताया और निवासी गांव परीक्षा थाना माता वसैया जिला मुरैना मध्य प्रदेश बताया।
वह चौमहला से सवाई माधोपुर जा रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया अनुसंधान के बाद आरोपी राकेश सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए और कुल 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।

Comment List