मासूम से कुकर्म का प्रयास : चॉकलेट देने के बहाने से ले गया था बच्चे को कमरे में, आरोपी को 20 साल कैद
इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
उदयपुर। पड़ोस में खेलने गए 12 वर्षीय बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने से कमरे में ले जाकर उससे कुकर्म का प्रयास करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी अरुण जैन ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार पीड़ित की माता ने घंटाघर थाने में 24 जुलाई 2024 को रिपोर्ट दी थी कि उसका 12 वर्षीय पुत्र रोजाना की तरह 12 जुलाई को पड़ोस में खेलने के लिए गया, जहां महावतवाड़ी निवासी तौसिफ पुत्र फिरोज खान मिला। वह उसे चॉकलेट देने के बहाने से अपने कमरे में ले गया, जहां उससे कुकर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने बच्चे को इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त तौसिफ खान को धारा 351 (2) में दो वर्ष कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना एवं पोक्सो की धारा 3 सपठित धारा 4 में 20 साल कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित के परिजनों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत एक लाख रुपए दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की।

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