नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा

अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


 पुलिस की ओर से घटना के 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर 6 घंटे में आरोप पत्र पेश किया था । वहीं कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए महज पांच कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान अस्पताल में भर्ती पीड़िता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराए गए।


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की गत 26 सितंबर की शाम 9 साल की पीड़िता अपने नाना के लिए बीड़ी खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में अकेला पाकर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वह उसे सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान खून से लथपथ पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने गला दबाकर उसे मारने का प्रयास भी किया। मामले की जानकारी मिलने पर कोटखावदा थाना पुलिस सहित करीब 150 पुलिसकर्मियों 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अगले 6 घंटे में आरोप पत्र पेश कर दिया।

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