सियासी रैलियों से हटे संकट के बादल : भाजपा और कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

सियासी रैलियों से हटे संकट के बादल : भाजपा और कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और विनोद भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर दिए।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैलियों के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और विनोद भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की रैलियां आयोजित करने में कौनसे कानून की अवहेलना है। इसके अलावा याचिकाकर्ता कैसे अनुमान लगा सकता है की रैलियों में कितने लोग आएंगे।


याचिका में कहा गया कि भाजपा की ओर से 5 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है। यह पुराने वेरियंट से कई गुणा घातक और फैलने वाला है। याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है और यह रैलियां लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। याचिका में गुहार की गई है की रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई जाए।

 

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