आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित

आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित

राजस्थान में जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है।

जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है। तब तक आसाराम को एम्स में ही रखा जाएगा। ऐसे में उसे जेल से बाहर आने के लिए 21 मई तक इंतजार करना होगा।

कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आसाराम की ओर से अपनी अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी। आसाराम की तरफ से इलाज कराने के लिए 1 महीने की अंतरिम जमानत देने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने एम्स से गुरुवार को आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि जेल में आसाराम का दूसरे बंदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन पूर्व उसे सुरक्षा कारणों से जोधपुर एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां आसाराम की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।

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