फुट ओवर ब्रिज का मामला : यूआईटी सचिव, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता व जिला कलेक्टर को नोटिस जारी
अदालत ने 22 फरवरी तक मांगा जवाब
याचिका में बताया कि अदालत परिसर के गेट नंबर एक से कलेक्टर परिसर के मुख्य गेट के बीच नयापुरा से रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए रोड है। जिस पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है । रोड पर वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना रहती है।
कोटा । स्थाई लोक अदालत ने अदालत परिसर से कलेक्ट्रेट तक आवागमन के लिए फुट ओवर ब्रिज के मामले में सुनवाई करते हुए यूआईटी सेक्रेटरी , सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी 2023 तक जवाब तलब किया है। इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने अदालत में एक जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि कोटा शहर में जिला अदालत और जिला कलेक्ट्रेट स्थित है । अदालत परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर जाने के लिए वकीलों तथा पक्षकारों को सड़क के बीच गुजरना पड़ता है रोड पर वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना रहती है।
याचिका में बताया कि अदालत परिसर के गेट नंबर एक से कलेक्टर परिसर के मुख्य गेट के बीच नयापुरा से रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए रोड है। जिस पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है । कलेक्ट्रेट के गेट पर आए दिन लोगों द्वारा प्रदर्शन और धरना दिया जाता हैं जिससे वकीलों और पक्षकारों को न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है ।ऐसे में कभी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ।यह समस्या यूआईटी सचिव और जिला कलेक्टर तथा साथ में निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता की लापरवाही के कारण सामने आ रही है ।इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यूआईटी सचिव ,अधीक्षण अभियंता व कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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