मनीष ससोदिया की सीबीआई हिरासत समाप्त
जेल भेजने का आदेश जारी किया
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन विशेष अदालत में पेश किया था। अभी तक वह केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में थे।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राउस एवेन्यू स्थित एमके नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी किया। सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष कहा कि उसे फिलहाल सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है, भविष्य में अदालत से इसके लिए गुहार लगा सकती है।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन विशेष अदालत में पेश किया था। अभी तक वह केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में थे। अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर सिसोदिया को 4 मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर चार फरवरी को दो दिनों की और हिरासत बढ़ा दी थी। सीबीआई की विशेष अदालत 10 मार्च को सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने नियमित जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को अगली सुनवाई 10 मार्च तक अपना जवाब दायर करने को कहा था।
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