अफीम तस्करी के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

50 हजार रुपए का जुमार्ना

अफीम तस्करी के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई थी।

कोटा । अफीम तस्करी के चार साल पुराने मामले में  विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने शनिवार को आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी बालू सिंह  पर 50 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।  विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 6 अक्टूबर 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने गश्त एवं चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म संख्या  1 पर ओवर ब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति को डिटेन किया। उसने अपना नाम बालू सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी टोकडा थाना उन्हेल जिला झालावाड़ राजस्थान का होना बताया था।  उसकी तलाशी लेने पर  उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम   बरामद की गई थी।

पुलिस ने आरोपी से अफीम के बारे में पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने  बालू सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से  12 गवाह के बयान लेखबद्ध करवाए गए और कुल 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायाधीश   अरुण कुमार बेरीवाल ने अफीम तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए  सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। 

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