राजस्थान में लागू हुए नए ई-पंजीयन नियम, 2025: दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह डिजिटल
राजस्थान में लागू हुए ई-रजिस्ट्रेशन नियम 2025
जयपुर । राज्य सरकार ने दस्तावेज़ों के पंजीयन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान ई-रजिस्ट्रेशन नियम, 2025 जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गए हैं। राज्य सरकार ने पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 69 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए इन नियमों को मंजूरी दी है।
नए नियमों में ई-फाइलिंग, ई-मैसेजिंग, ई-वेरिफिकेशन और ई-सर्च जैसी डिजिटल सुविधाओं को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया है। e-Panjiyan Portal को दस्तावेज़ पंजीयन की मुख्य डिजिटल प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके माध्यम से दस्तावेज़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहचान सत्यापन, स्लॉट बुकिंग और दस्तावेज़ों की खोज जैसी सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
अब दस्तावेज़ों की फाइलिंग, नोटिस भेजने, पार्टियों की पहचान सत्यापन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। इससे नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में लगने वाली भीड़ से राहत मिलेगी और प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी व समयबद्ध होंगी।
सरकार का दावा है कि नए नियम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भ्रष्टाचार रोकने, सुविधा बढ़ाने और दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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