सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पजेशन के बाद भी देरी पर बिल्डर से मुआवजा मांग सकेंगे घर खरीदार

फ्लैट का कब्जा मिलने के बाद भी बिल्डर से मुआवजे का हक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पजेशन के बाद भी देरी पर बिल्डर से मुआवजा मांग सकेंगे घर खरीदार
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट का कब्जा (Possession) मिलने के बाद भी घर खरीदार प्रोजेक्ट में देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के अनुसार, एग्रीमेंट का आर्बिट्रेशन क्लॉज खरीदारों को कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स की जवाबदेही तय होगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि फ्लैट या मकान का कब्जा मिलने के बाद भी खरीदार परियोजना में हुई देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पजेशन लेना खरीदार के कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं करता और निर्माण में देरी से हुए नुकसान की भरपाई का दावा जारी रखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी कहा कि बिल्डर-खरीदार समझौते में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने से नहीं रोक सकता। यदि मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंच जाता है तो उसकी सुनवाई वहीं होगी।

यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इससे समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं करने वाले डेवलपर्स की जवाबदेही बढ़ेगी और खरीदारों को न्याय पाने का आसान रास्ता मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिल्डरों पर कानूनी और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

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