सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन, मातृभाषा में हो बच्चों की पढ़ाई
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की
इसके अनुसार अब सीबीएसई के सभी स्कूलों को छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई करानी होगी
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब सीबीएसई के सभी स्कूलों को छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई करानी होगी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई होती है, लेकिन अब सीबीएसई ने मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
सीबीएसई के जारी सर्कुलर में कहा गया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 2 तक को बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा, मातृभाषा या एक परिचित क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र आर1 (मातृभाषा/परिचित क्षेत्रीय भाषा) में सीखना जारी रख सकते हैं या R1 के अलावा किसी अन्य माध्यम में पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है। सीबीएसई ने पहली बार संकेत दिया कि वह अपने स्कूलों में मातृभाषा-आधारित पढ़ाई को अनिवार्य बना सकता है।

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