दिल्ली होटल अग्निकांड : होटल मालिक साकेत अदालत में पेश, पुलिस ने की 5 दिन हिरासत की मांग
होटल के पास फायर NOC नहीं
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल के मालिक को गुरुवार को साकेत अदालत में पेश किया जाएगा, जिसे 21 लोगों की जान लेने वाली भीषण आग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे की जांच और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उसके पांच दिन के पुलिस हिरासत की मांग कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फ्लोरिश स्टे गेस्ट हाउस के मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया कि वह खुद होटल के रोज़ाना के कामकाज की देखरेख नहीं करता था। उसने कथित तौर पर दावा किया कि बिलिंग, अकाउंट्स और पूरे प्रबंधन सहित संचालन की जिम्मेदारियां किसी और व्यक्ति को दे दी गई थीं।
सूत्रों ने कहा कि बजाज ने पुलिस को बताया कि कमरों का आकार बढ़ाने और दूसरे बदलावों सहित कुछ बुनियादी बदलाव का सुझाव किसी और व्यक्ति ने दिया था, जिसने कथित तौर पर उसे भरोसा दिलाया कि ऐसे काम सामान्य हैं और "दिल्ली में सब कुछ चलता है।" पूछताछ के दौरान बजाज ने यह भी माना है कि उस जगह पर ज़रूरी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था। पुलिस ने कहा कि बजाज के दावों को सत्यापित करने, कथित गैर-कानूनी बदलावों के हालात की जांच करने और जगह के प्रबंधन और संचालन से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि बुधवार सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में मिकासा इन रूम्स के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 17 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोग जिंदा जल गए, जबकि करीब 35 अन्य घायल हो गए। बचाव अभियान के दौरान दस पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच करने और इस हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान करने के लिए अदालत में आरोपियों की पांच दिन की हिरासत का आग्रह कर सकती है।

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