सत्य निकेतन हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस; पीजी-हॉस्टल का एक सप्ताह में ऑडिट करने का आदेश
इमारत ढहने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 7 हुआ
नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हाईकोर्ट ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए।
अदालत ने दिल्ली में पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर इनका ऑडिट करने का आदेश दिया। साथ ही पीजी-हॉस्टल के नियम, वहां रहने वाले छात्रों की संख्या और भवनों को मिली मंजूरी की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी बाहरी राज्यों के छात्रों और उपलब्ध हॉस्टल की जानकारी मांगी।
इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने फरार बिल्डिंग मालिक हरिराम को भिवाड़ी से हिरासत में लिया है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

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