डीजीपी संजय कुंडू को राहत, अगली सुनवाई तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे
उच्च न्यायालय के डीजीपी को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाकर आयुष विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी थी। बुधवार को शीर्ष न्यायालय ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को कुछ राहत दी है।
शिमला। उच्चतम न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुंडु को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगाने के बाद अगली सुनवाई तक वह अपने पद पर बने रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाकर आयुष विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी थी। बुधवार को शीर्ष न्यायालय ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को कुछ राहत दी है।
शीर्ष न्यायालय ने फिलहाल उच्च न्यायालय के डीजीपी को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने डीजीपी कुंडू को हिमाचल उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा।अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय इस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला करे। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोङ्क्षस्टग के लिए जोर न दिया जाए। गुरुवार को इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक उच्च न्यायालय कुंडु के रिकॉल आवेदन पर फैसला नहीं ले लेता।
पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष उसके 26 दिसंबर 2023 के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। साथ ही, उच्च न्यायालय से उनके आवेदन पर विचार करने को कहा।
पीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की गुहार मंगलवार को स्वीकार करते हुए मामले को तीन जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने विशेष उल्लेख के दौरान पुलिस अधिकारी का पक्ष रखा था। उन्होंने यह दावा करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तबादले का आदेश बिना उनका पक्ष समुचित तरीके से सुने हुए पारित किया था।
उच्च न्यायालय ने एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर 26 दिसंबर को आदेश पारित किया था। अदालत ने कुंडु और राज्य के कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने व्यापारी की याचिका पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

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