इंडिगो को दी गई विशेष रियायत समाप्त, पायलट के आराम संबंधी नियम 30 अप्रैल तक रहेंगे स्थगित
डीजीसीए ने 30 अप्रैल तक टाले अनिवार्य आराम प्रावधान
डीजीसीए ने इंडिगो को दी विशेष परिचालन छूट समाप्त की। हालांकि पायलटों के अनिवार्य आराम व फ्लाइट टाइम संबंधी नए नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे।
नई दिल्ली। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को दिसंबर के पहले सप्ताह में परिचालन में भारी व्यवधान के बाद दी गयी विशेष रियायत बुधवार को समाप्त हो गयी, हालांकि सभी विमान सेवा कंपनियों के लिए पायलट के अनिवार्य आराम संबंधी नये नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज एक नोट में बताया कि इंडिगो के विशेष अनुरोध पर 05 दिसंबर को फ्लाइट ड्यूटी संबंधी नियमों के दो प्रावधानों में छूट दी गयी थी। इस दौरान इंडिगो के लिए नाइट ड्यूटी की परिभाषा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गयी थी जबकि नये नियमों में नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक है।
इसके अलावा नियम यह है कि नाइट ड्यूटी से इतर शुरू होने वाली ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी तक जारी रहती है, उसमें पायलट के फ्लाइट का अधिकतम समय आठ घंटे और ड्यूटी का अधिकतम समय 10 घंटे हो सकता है। इस दौरान पायलट अधिकतम दो लैंडिंग करा सकता है। इंडिगो को इस नियम से भी छूट दी गयी थी।
नियामक ने बताया कि इस दौरान इंडिगो के परिचालन की नजदीकी निगरानी की गयी। एयरलाइंस ने डीजीसीए को सूचित किया है कि वह इन छूटों को समाप्त होने के बाद भी 11 फरवरी से सुचारू परिचालन के लिए तैयार है।
इसके अलावा जिन नियमों को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है उनमें पायलट के लिए किसी भी 24 घंटे में अधिकतम फ्लाइट समय और लैंडिंग की सीमा संबंधी नियम शामिल है। एक अन्य प्रावधान पायलट के आराम के घंटों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि जितने घंटे की ड्यूटी है उसके बाद उतने ही घंटे का आराम मिलना चाहिये कम से कम 12 घंटे का आराम देना होगा। यदि पायलट ने तीन से सात टाइम जोन पार किये हैं तो कम से कम 18 घंटे और सात से अधिक टाइम जोन पार करने पर कम से कम 36 घंटे का आराम मिलना चाहिये।
अनिवार्य 48 घंटे के साप्ताहिक अवकाश संबंधी नियम भी 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे। लगातार नाइट ड्यूटी के मामले में आराम संबंधी नियम और बेहद लंबी दूरी की उड़ान से मूल बेस पर आने के बाद 120 घंटे तक कोई ड्यूटी न लगाने संबंधी नियम को भी स्थगित किया गया है।इसके साथ ही अप्रत्याशित स्थिति में उड़ान के समय में विस्तार की सीमा संबंधी नियम को भी स्थगित रखा गया है।

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