अंकित शर्मा हत्याकांड: कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

91 गवाहों के बयान अदालत में पेश

अंकित शर्मा हत्याकांड: कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद
वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके चार अन्य सहयोगियों को आपराधिक साजिश व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा दी।

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले ताहिर हुसैन, अनस, नाजिम, कासिम और जावेद को हत्या, आपराधिक साजिश तथा अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था।

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध अत्यंत क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला था। कोर्ट के अनुसार, पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 91 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए थे, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत किया।

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