पंजाब सीएमओ में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त: ओएसडी से जुड़े मामले की सीबीआई जांच के आदेश, दो महीने में रिपोर्ट
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार की होगी सीबीआई जांच
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के डीजीपी को तीन पत्र भेजकर मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन राज्य पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
ईडी के पत्रों में कथित तौर पर सरकारी तबादलों और पोस्टिंग, टेंडर तथा अन्य सरकारी कामकाज में पैसे के लेन-देन से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार और पुलिस को जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोपों की जांच के बाद ही उनकी पुष्टि या खंडन हो सकेगा।

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