अब नहीं चलेगा इंस्टाग्राम-टिकटॉक! ब्रिटेन में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की घोषणा

अब नहीं चलेगा इंस्टाग्राम-टिकटॉक! ब्रिटेन में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन
अगले साल वसंत 2027 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित होंगे। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए है। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग और अजनबियों से संपर्क जैसी सुविधाओं पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा।

लंदन। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम उम्र के किशोर अगले साल वसंत के बाद टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन होने वाले नुकसानों से बचाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करना है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग और अजनबियों से संपर्क किये जाने जैसी उच्च जोखिम वाली ऑनलाइन सुविधाओं को भी कड़ाई से सीमित किया जायेगा। यूके सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि इस वर्ष मार्च से मई 2026 तक चलाये गये व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है।

इस राष्ट्रव्यापी सर्वे में जनता की जबरदस्त मांग देखने को मिली, जहां 10 में से 9 माता-पिता ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का समर्थन किया। वहीं दो-तिहाई युवाओं ने भी इस बात पर सहमति जतायी कि बच्चों को कम से कम कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सरकार के अनुसार, ये नये नियम बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले प्लेटफॉम्र्स और ऑनलाइन फीचर्स से सुरक्षित रखेंगे।

इस प्रतिबंध के लिए ब्रिटिश सरकार ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है। इस दायरे में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक और एक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्हाट््सएप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जायेगा, ताकि बच्चे अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकें। इसके अलावा, गेङ्क्षमग जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अजनबियों के बच्चों से संपर्क करने और लाइव-स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाओं पर रोक रहेगी।

सरकार की ओर से तैयार पहले चरण के नियम इस वर्ष के अंत तक संसद पटल पर रख दिये], जायेंगे और इन्हें वसंत 2027 तक पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। इस कानून के लागू होने के बाद भी बच्चे पढ़ाई, समाचार और सुरक्षित गेम्स के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। वहीं, 16 और 17 वर्ष के किशोर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर पायेंगे, लेकिन उनके अकाउंट्स में लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत (गेमिंग सहित) के विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे।

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