राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड होगा गठित, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंत्रिमण्डल का फैसला

राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड होगा गठित, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंत्रिमण्डल का फैसला

जोधपुर में खुलेगा व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, विवि के लिए विधेयक-2021 का अनुमोदन, अब विधानसभा में होगा पेश

 जयपुर। राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रुपरेखा तैयार करेगा।


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर से वीसी के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक बोर्ड गठन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति के बाद राज्य में उत्पादित कृषि जिन्सों जैसे- जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतर्राष्टÑीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक के पारित होने से इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

नौ फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र

मंत्रिमण्डल ने नौ फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश कर सकते हैं।

ये भी हुए फैसले
    पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन।
    इससे इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की प्रतियोगी परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
    भू-जल विभाग में कनिष्ठ भू-भौतिकविद् के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।
    पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष करने की भी मंजूरी।
    सहकारिता विभाग के संविदा फार्मासिस्टों को भर्ती में मिलेगा बोनस अंकों का लाभ।
    राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में संशोधन को स्वीकृति।

 

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