अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश

181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश

राजस्थान सरकार ने मध्य-पूर्व संघर्ष के चलते एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। घरेलू सिलेंडर 25 दिन में घर पर उपलब्ध, केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं। वाणिज्यिक गैस सीमित। जिला सतर्कता यूनिट कालाबाजारी रोकने, अवैध भंडारण पर निगरानी।

जयपुर। मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला रसद अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता से घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति फिलहाल सीमित रखी जाएगी। अन्य व्यवसायों को गैस आपूर्ति के मामलों की समीक्षा के लिए तीनों तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति गठित की गई है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 25 दिन के अंतराल पर की जाएगी और डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर ही की जाएगी। इसके लिए आधार आधारित ओटीपी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली लागू की गई है, जिससे केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर मिल सके।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम उपभोक्ता घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें। जिला प्रशासन को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा सोलर कुकर और इंडक्शन चूल्हे जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके साथ ही जिलों में जिला सतर्कता यूनिट का गठन कर अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी (आपूर्ति विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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