सरकारी आयोजनों में फिजूलखर्ची पर रोक : अब राजकीय भवनों में ही होंगे कार्यक्रम, अनावश्यक खर्चों पर लगेगा ब्रेक
परिपत्र में उल्लेख किया गया
वित्त विभाग ने खर्चों में कटौती हेतु परिपत्र जारी कर सभी सरकारी कार्यक्रम राजकीय भवनों में आयोजित करने के निर्देश। आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सहित उपलब्ध हॉल के उपयोग पर जोर। निजी स्थल पर आयोजन के लिए V. Srinivas की अध्यक्षता वाली समिति से पूर्व अनुमति अनिवार्य।
जयपुर। वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्रम, सेमीनार, प्रदर्शनी और समारोह यथासंभव केवल राजकीय भवनों में ही आयोजित करें। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के पास पहले से ही आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस, एचसीएम रीपा और दुर्गापुरा स्थित एसआईएएम जैसे सुविधासंपन्न कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं। इनका उपयोग सुनिश्चित कर न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि अनावश्यक वित्तीय व्यय पर भी अंकुश लगेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी सरकारी आयोजन इन्हीं राजकीय परिसरों में किए जाएंगे। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी स्थल पर आयोजन आवश्यक हो, तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह समिति V. Srinivas की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन आने की उम्मीद है।

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