राजस्थान में जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होंगे नए प्रावधान
कुछ शर्तें निर्धारित की
जयपुर। राजस्थान सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग के कर प्रभाग की ओर से जारी यह अधिसूचना अधिकांश प्रावधानों के लिए 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेचने वाले कारोबारियों को दूसरे राज्यों में भी जीएसटी पंजीकरण लेने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए संबंधित ई-कॉमर्स ऑपरेटर के वेयरहाउस को कारोबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित किया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
इनमें संबंधित आपूर्ति पर मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी की सीमा 2.50 लाख रुपए और ई-कॉमर्स ऑपरेटर की सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा जीएसटी पंजीकरण में संशोधन, पंजीकरण निरस्त कराने और रिफंड प्रक्रिया को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं। रिफंड आवेदन पर अधिकारी को 10 दिन में कार्रवाई करनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर आवेदन स्वतः स्वीकार माना जाएगा। अप्रैल 2027 से रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के पंजीकरण निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी नए नियमों के तहत संचालित होगी।

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