राज्य सरकार का बड़ा फैसला : नई मंडियों और फड़यार्डों के लिए भूमि 25% डीएलसी दर पर मिलेगी
मंडियों को भूमि लगभग निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी
जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 की अनुपालना में शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में नई कृषि उपज मंडियों, गौण मंडियों तथा फड़यार्डों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर के मात्र 25 प्रतिशत मूल्य पर किया जा सकेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार संबंधित निकाय को उपलब्ध कराएगी, जिससे मंडियों को भूमि लगभग निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि विपणन अवसंरचना को मजबूत करना तथा किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विभाग ने बताया कि यह आदेश वित्त विभाग की 13 मई 2026 को जारी सहमति के अनुरूप लागू किया गया है। सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में नई मंडियों और फड़यार्डों की स्थापना की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादों के विपणन और भंडारण की व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ होंगी।

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