सफाई को लेकर निगम हेरिटेज एक्शन मोड में, गंदगी फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

एप के माध्यम से वसूला जाएगा जुर्माना

सफाई को लेकर निगम हेरिटेज एक्शन मोड में, गंदगी फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

आयुक्त सुराणा ने बताया कि आमजन के साथ ही अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए अब चालान एप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निगम हेरिटेज ने एप तैयार कर दिया है।

जयपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारी एवं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान निगम प्रशासन अब गंदगी फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। निगम प्रशासन के गंदगी फैलाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ ही खुले मेंपेशाब करने, नहाने और गोबर डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम जयपुर हेरिटेज सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। निगम हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए है। प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को अब स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा। 

रोजाना 90 हजार के चालान
आयुक्त सुराणा ने बताया कि आमजन के साथ ही अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए अब चालान एप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निगम हेरिटेज ने एप तैयार कर दिया है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 80 से 90 हजार रुपए के चालान किए जा रहे है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। 

यह होगा जुर्माना
 

  • खुले में नहाने पर 300 रुपए का जुर्माना
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना
  • खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए का जुर्माना
  • पालतू जानवरों द्वारा खुले में गंदगी करने पर 1000 रुपए का जुर्माना
  • रोड पर कचरा फैलाने पर 100 रुपए का जुर्माना
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानदारों, रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपए का जुर्माना
  • सैलून की गंदगी फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माना
  • खुले में शौच करने पर 500 रुपए का जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 5000 रुपए का जुर्माना
  • खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए का जुर्माना
  • दुकानों पर कचरा पात्र नहीं होने पर 5000 रुपए का जुर्माना
  • होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर 2000 रुपए का जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर लगाकर शहर को बदरंग कर करने पर प्रत्येक पोस्टर और बैनर के लिए 2000 रुपए का जुर्माना
  • बिना अनुमति रोड कट करने पर 5000 रुपए का जुर्माना
  • मीट की दुकानों की गंदगी सड़क पर फैलाने पर 4000 रुपए का जुर्माना
  • विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना
  • खुले में मांस मछली पकाने पर 3000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना

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