अदालती आदेश की अवहेलना करने पर कलक्टर को अवमानना नोटिस, कोर्ट ने किया तलब
कलक्टर की ओर से कार्रवाई नहीं की गई
हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी जयपुर कलेक्टर संदेश नायक पर भारी पड़ गई। फागी के पचाला गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण मामले में तय समय पर अभ्यावेदन न निपटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने पहले तीन सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अतिक्रमण से जुड़े मामले में अभ्यावेदन तय नहीं करने पर जयपुर कलक्टर संदेश नायक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण सिंह नरूका की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने फागी उपखंड के पचाला गांव के आम रास्ते पर प्रभावशाली लोगों की ओर से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि वह इस संबंध में जयपुर कलक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करे और कलेक्टर उसे तीन सप्ताह में तय कर विधि सम्मत कार्रवाई करे। अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता ने गत 8 अप्रैल को समस्त दस्तावेजों के साथ कलक्टर व स्थानीय अधिकारियों को अभ्यावेदन पेश कर दिया। इसके बावजूद भी कलक्टर की ओर से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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