शहरी सेवा शिविर-2026 को लेकर सरकार ने जारी किए स्पष्टीकरण, भवन स्वीकृति व कॉलोनी नियमन में मिलेगी राहत
भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क में दी गई छूट को स्पष्ट किया
जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत जारी आदेशों को लेकर विभिन्न संस्थाओं और आमजन की ओर से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के मद्देनजर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि भूमि पर पूर्व में बसी आवासीय योजनाओं का नियमन और ले-आउट अनुमोदन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क में दी गई छूट को भी स्पष्ट किया है।
शहरी सेवा शिविर-2026 के दौरान 250 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क केवल 2500 रुपये रहेगा, जबकि 251 से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर आवेदन, जांच और अनुमोदन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि बेटरमेंट लेवी, पार्किंग शुल्क, वृक्षारोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में कोई छूट नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2021 से पूर्व बसी कॉलोनियों के स्वप्रेरणा से अनुमोदन पर प्रीमियम तथा विकास शुल्क में छूट की गणना टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार होगी। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के निरस्त आवंटनों को बहाल करने की शक्तियां अभियान अवधि में स्थानीय निकायों को प्रदान की गई हैं। सरकार का उद्देश्य शिविरों के माध्यम से अधिकतम नागरिकों को राहत और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

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