सरकार का बड़ा आदेश, अब 13 सेवाओं का निर्गमन अनिवार्य रूप से होगा ऑनलाइन
पारदर्शिता में कमी और आमजन को असुविधा हो रही
राज्य सरकार ने शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब 13 प्रकार की सेवाओं का निर्गमन (इश्यू) पूरी तरह से ऑनलाइन ही किया जाएगा।
विभाग ने पाया कि कई नगर निकाय इन सेवाओं को अभी भी मैन्युअल प्रक्रिया से जारी कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता में कमी और आमजन को असुविधा हो रही है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहले ही 07 अप्रैल 2025 को नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों को निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रकार की अनुमतियां और प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किए जाएं। इसके बावजूद 13 सेवाओं का मैन्युअल निर्गमन किया जा रहा है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की श्रेणी में आएगा। अब आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विशेष प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद अब सभी नागरिकों को संबंधित सेवाओं के लिए नगर निगम या निकाय कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी आवेदन और निर्गमन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल सकेंगी।
यह 13 सेवाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइन :
नामांतरण, मोबाइल टावर एवं ओटीसी, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, भवन निर्माण स्वीकृति, साइन बोर्ड लाइसेंस, 90-सी का अनुज्ञा, लीज-आउट, पट्टा, प्रॉपर्टी आईडी, उप-विभाजन/म्यूटेशन, लीज डीड (पट्टा)/कोटेशन पट्टा, लीज मनी स्वीकृति/लीज मनी प्रमाण पत्र, स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस।

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