शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक : सुनवाई तक सेवाएं सुरक्षित, 9 विशेष अपीलों में हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप
वर्तमान शिक्षकों को मिली राहत
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शिक्षक सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में बड़ा आदेश पारित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश आज सूचीबद्ध 9 विशेष अपीलों के संयुक्त समूह में पारित किया गया, जिसमें पूजा जैन की ओर से दायर अपील सहित अन्य अपीलें शामिल थीं।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शिक्षक सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में बड़ा आदेश पारित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश आज सूचीबद्ध 9 विशेष अपीलों के संयुक्त समूह में पारित किया गया, जिसमें पूजा जैन की ओर से दायर अपील सहित अन्य अपीलें शामिल थीं। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमन महेश्वरी ने तर्क रखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश वापस लिए जाने के बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 28.11. 2025 को 75 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। ये शिक्षक नियमित रूप से एक वर्ष से अधिक समय से सेवा दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उस समय हुईए जब संबंधित याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन थीं।न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि पहले ही कई शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। न्यायालय ने इन तकोंर् को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं अगली सुनवाई तक समाप्त नहीं की जाएंगी। आदेश से उन शिक्षकों को राहत मिली है जिनकी सेवाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं और जिन पर भविष्य में कार्रवाई की आशंका बनी थी। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवाएं पहले समाप्त हो चुकी हैं।

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