राजस्थान में होमस्टे पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन: एसएसओ पोर्टल से होंगे आवेदन, पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया हुई सरल और पारदर्शी
8 कमरों तक की मिली छूट
जयपुर। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है। इस क्रम में राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के अंतर्गत होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्यभर में गृह स्वामी होमस्टे पंजीकरण के लिए आवेदन राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इच्छुक आवेदक https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी तथा आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया की राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत निजी आवासों में पर्यटको के लिए अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) में मकान मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त कर केयरटेकर के माध्यम से भी होम स्टे का संचालन किया जा सकेगा। इससे पूर्व होमस्टे योजना में अधिकतम 5 कमरें ही अनुमत थे एवं आवास मालिक का रहना अनिवार्य था। योजना के अनुसार समस्त दस्तावेजों के पूर्ण होने पर सात दिनों में अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू होने से पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, आवेदनों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी तथा पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा मिलेगी।
पर्यटन आयुक्त ने बताया कि राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 का उद्देश्य राज्य में स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवनशैली का वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराना है। होमस्टे योजना का पूर्ण विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाईट tourism.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन संबंधी अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के जिला कार्यालयों में भी संपर्क किया जा सकता है।

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