टोल के पास रहते हैं तो मिलेगी राहत, सालाना 1500 रुपए में बनेगा स्थानीय पास

1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

टोल के पास रहते हैं तो मिलेगी राहत, सालाना 1500 रुपए में बनेगा स्थानीय पास
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आस-पास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत मिल सकती है। केन्द्र  सरकार ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास शुरू किया है।

जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आस-पास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत मिल सकती है। केन्द्र  सरकार ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास शुरू किया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत पात्र वाहन मालिक निर्धारित वार्षिक शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाजा से आवागमन कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पास की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर है या बाहर। इस व्यवस्था का उदेश्य टोल के नजदीक रहने वाले लोगों की रोजाना की यात्रा का खर्च कम करना और स्थानीय आवागमन को आसान बनाना है। नई व्यवस्था में दो तरह की वार्षिक दरें तय की हैं।

1. 1500 रुपए सालाना: नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए।
2. 3000 रुपए सालाना: नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए।

इस तरह पात्र वाहन मालिकों को अपनी स्थिति के अनुसार सालाना शुल्क देना होगा। हालांकि यह सुविधा सभी वाहनों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिक ही ले सकेंगे।

वैध फास्टैग होना जरूरी :

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रियायती स्थानीय पास का लाभ लेने के लिए वाहन पर वैध और चालू फास्टैग होना आवश्यक है। पात्र वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा के लिए मौजूदा मासिक पास या नए रियायती स्थानीय पास में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया है। इसे किसी दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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हर टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगी सुविधा- यह सुविधा उन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगी, जहां दूरी के आधार पर टोल शुल्क वसूला जाता है। इसके अलावाए जिन स्थानों पर यात्रियों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां यह पास जारी नहीं किया जाएगा। पात्र टोल प्लाजा पर वार्षिक स्थानीय पास 1 नवंबर से उपलब्ध होगा। वहीं 1 दिसंबर 2026 से इसे राजमार्गयात्रा एप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

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