नाबालिग से 3 साल में दो युवकों ने किया दुष्कर्म : कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को 20 साल की सजा, कोर्ट ने अभियुक्तों के प्रति नहीं दिखाई नरमी 

पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया

नाबालिग से 3 साल में दो युवकों ने किया दुष्कर्म : कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को 20 साल की सजा, कोर्ट ने अभियुक्तों के प्रति नहीं दिखाई नरमी 

दूसरा उससे तीन साल पहले दुष्कर्म कर चुका था। यौन अपराध का बाल मन पर गहरा असर होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से तीन साल में दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्त दीपक और जगदीश को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि एक अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया और दूसरा उससे तीन साल पहले दुष्कर्म कर चुका था। यौन अपराध का बाल मन पर गहरा असर होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 12 फरवरी, 2022 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके 17.5 साल की बेटी पिछले कुछ माह से गुमसुम रहने लगी और उसका शरीर भी भारी लग रहा था। साथ ही वह बार-बार उल्टियां भी कर रही थी। ऐसे में उसने अपनी भाभी के जरिए पूछवाया तो पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। 

पीड़िता ने कहा कि करीब तीन साल पहले जब वह पशु चरा रही थी तो जगदीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब पांच माह पहले वह शौच के लिए गई थी, तब अभियुक्त दीपक ने उसका बलात्कार किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। साथ ही पुलिस ने एक महिला सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी। अदालत में पीड़िता ने बयानों में अपनी कहानी दोहराई। अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उनका पीड़िता के परिवार वालों से रुपए के लेनदेन को लेकर झगड़ा था। पीड़िता के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे और उससे वह गर्भवती हो गई थी। जिसे छिपाने के लिए उन पर आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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