राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले : ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा राजस्थान, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में दो साल की छूट
आरपीएससी में होंगे सात के स्थान पर 10 सदस्य
डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के लिए नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है।
जयपुर। प्रदेश को प्रमुख मेडिकल ट्यूरिज्म हब बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही आरपीएससी में सात के स्थान पर दस सदस्य करने, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में दो साल की छूट देने सहित आरआईसी के प्रबंधन के लिए गवर्निंग बोर्ड गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को सीएमओ में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फे्रंस में ये जानकारी दी।
एमवीटी से जुड़े डिजिटल ईकोसिस्टम का होगा विकास
मंत्री गोदारा ने बताया कि हील इन राजस्थान नीति-2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जाएगी तथा एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जाएगा। पॉलिसी के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा एवं टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा।
आरपीएससी में सदस्य के तीन पद सृजित
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आरपीएससी में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इसके लिए आरपीएससी (सेवा की शर्ते) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे सरकार का चार लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकेगा। निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पद से जल्द ही बर्खास्त होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
पदोन्नति के लिए सेवा नियमों में छूट
डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के लिए नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है। यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है। वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13:10 के स्थान पर 16:10 में संशोधित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में रिक्तियों की विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी। अभी 50 प्रतिशत तक वृद्धि चयन का प्रावधान है।
ऊर्जा क्षेत्र में 11 हजार 200 करोड़ का निवेश
पटेल ने बताया कि राज्य सरकार और तीन केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में तीन ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर हॉल्डिंग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। इन जेवी से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, जो बिजली की पीक लोड डिमांड को पूरा करेगा। बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी। इससे 11 हजार 200 करोड़ का निवेश आएगा।
ये निर्णय भी हुए...
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विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
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परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल
ये पॉलिसी मंजूर
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